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गंगा घाटों से सटे 9 वार्डों के 274 बीटों में सफाई व्यवस्था होगी स्मार्ट

वाराणसी,19 फरवरी (हि.स.)। वाराणसी नगर निगम ने गंगा नदी से सटे 9 वार्डों में स्मार्ट सफाई व्यवस्था की है। इन चिह्नित वार्ड राजघाट, प्रह्लाद घाट, विन्दु माधव, कालभैरव, दशाश्वमेध, बंगाली टोला, बागाहाड़ा, शिवाला एवं नगवाॅ वार्डों में सफाई व्यवस्था एवं कूड़े के उठान की हाइटेक निगरानी होगी। इसके लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। प्रथम चरण में वाराणसी के प्राचीनतम एवं धार्मिक दृष्टि से इन क्षेत्रों का चयन किया गया है, फिर इसे सभी 100 वार्डों में लागू किया जाएगा। चयनित 09 वार्डों में जी.आई.एस.नक्शे पर डिजिटली समस्त गलियों/ सड़कों को समाहित कर प्रत्येक 500 मीटर पर 274 बीटों का बीटमैप तैयार किया गया है। इन नौ वार्डों में आने वाली सभी गलियों/ सड़कों की कुल लम्बाई लगभग 137 किमी. है। इन बीटमैपों पर सफाई कर्मचारियों की भी शिफ्टवार तैनाती कर दी गयी है। अफसरों के अनुसार इन वार्डों में घर-घर से कूड़ा उठान की व्यवस्था के लिए अलग से हाथठेला/ गाड़ियों का निर्धारण करते हुए शत-प्रतिशत कूड़ा उठान की व्यवस्था की भी कन्ट्रोल कमांड सेन्टर से तकनीकी रूप से माॅनिटरिंग की जा रही है।

वाराणसी नगर निगम ने कन्ट्रोल कमांड सेन्टर में तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती कर दी है। ये कर्मचारी प्रतिदिन इन वार्डों के क्षेत्रीय नागरिकों से सफाई एवं कूड़ा उठान के सम्बन्ध में दूरभाष के माध्यम से फीडबैक ले रहे हैं। कन्ट्रोल कमांड सेन्टर ने नौ वार्डों में निवास करने वाले 8416 नागरिकों का मोबाइल नम्बर लिया है। जिनमें अभी कमांड सेन्टर के द्वारा 1818 नागरिकों से साफ-सफाई के सम्बन्ध में फीडबैक लिया गया है, नागरिकों से वार्ता के क्रम में उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित को निर्देशित किया गया है।

-खाली प्लाटों पर कूड़ा फेंकने की शिकायत पर होगी कार्रवाई

नौ वार्डों में स्थित खाली प्लाॅटों पर कूड़ा फेंकने की शिकायत पर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने स्वास्थ्य निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि यदि उनके क्षेत्र में किसी भी खाली प्लाॅट पर कूड़ा गिरा पाया जाता है तो सम्बन्धित प्लाॅट का जीयोटैग फोटो संलग्न कर राजस्व विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसपर राजस्व विभाग के द्वारा विधिक नोटिस देते हुए भविष्य में वाराणसी विकास प्राधिकरण व नगर निगम से किसी भी प्रकार अनापत्ति प्राप्त करने पर रोक लगायी जायेगी। खाली प्लॉट पर इस आशय का नोटिस चस्पा किया जाएगा। खाली प्लॉटों के जांच के लिए नगर निगम के अपर नगर आयुक्त, संयुक्त नगर आयुक्त, जोनल अधिकारी, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निरीक्षक की जांच टीम बनाई गई है।

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