फिरोजाबाद, 17 फरवरी (हि.स.)। न्यायालय ने शनिवार को गैंगस्टर के छह दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
तत्कालीन थाना प्रभारी रामगढ़ लोकेंद्र पाल सिंह ने 29 अगस्त 2014 को सुल्तान पुत्र मोहम्मद, नफीस पुत्र सरफराज, शमसुल पुत्र सफी मोहम्मद, सनी पुत्र प्यारे नबी निवासी ताडो वाली बगिया थाना रामगढ़, जमील उर्फ चाचू पुत्र अब्दुल मजीद निवासी दुर्गेश नगर थाना रसूलपुर, वसीम लोहार पुत्र मोहम्मद रफी निवासी मुवीन नगर थाना रसूलपुर के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की थी।
पुलिस ने बताया कि इन गैंगस्टराें से क्षेत्र के लोगों में दहशत फैला रखी थी। असामाजिक कार्यों में लिप्त रहे। विवेचना के बाद पुलिस ने इनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 9 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमें की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने बताया मुकदमें के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सभी को दोषी माना। न्यायालय ने दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर पांच-पांच हजार रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें 3-3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।