हरियाणा की मनोहर सरकार (Manohar Government) ने गरीब परिवारों के उत्थान (Upliftment) की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। “डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना” (Dr. Bhimrao Ambedkar Housing Renovation Scheme) के तहत सभी BPL परिवारों को मकान मरम्मत (House Repair) के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद (Financial Assistance) प्रदान की जा रही है।
सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा लाभ
पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के BPL परिवारों तक सीमित थी, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इसमें सभी BPL परिवारों को शामिल करके योजना का दायरा बढ़ा दिया है। इसके साथ ही योजना के तहत दी जाने वाली राशि (Amount) को भी 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपए कर दिया गया है।
योजना के लिए पात्रता और शर्तें
सरकारी प्रवक्ता (Government Spokesperson) के अनुसार, हरियाणा सरकार की यह योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग (Scheduled Caste and Backward Class) से संबंधित है तथा BPL सूची में शामिल आवेदक भी इस योजना के पात्र हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी (Permanent Resident) होने के साथ-साथ अन्य शर्तों को भी पूरा करना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को परिवार पहचान पत्र (Family ID Card), BPL राशन कार्ड नंबर (BPL Ration Card Number), राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति- प्रमाण पत्र (SC, BC Caste Certificate), आधार कार्ड (Aadhar Card), बैंक अकाउंट नंबर (Bank Account Number), मोबाइल नंबर (Mobile Number) जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
योजना की उद्देश्य और महत्व
हरियाणा सरकार की यह योजना न केवल गरीब परिवारों के जीवन स्तर (Living Standard) को सुधारने में मदद करेगी बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त (Economically Empowered) भी बनाएगी। इस तरह की पहल से समाज के हर वर्ग के लोगों को समान अवसर (Equal Opportunities) प्रदान किए जा सकते हैं।