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Saving Account में कितना पैसा रखा जा सकता है… नंबर याद रखें वरना आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल जाएगा

बैंक बचत खाता जमा नियम : बैंक में खाता खोलते समय उससे जुड़े नियमों को जानना भी उतना ही जरूरी है…

बैंक खाता खोलने और उसमें पैसे जमा करने की आदत से कई लोगों को फायदा होता है। इस खाते में जाने-अनजाने समय-समय पर जमा की गई रकम से खाताधारकों को फायदा होता है। अक्सर इस राशि का उपयोग करके अधिकतम निवेश किया जा सकता है। बैंकिंग नियमों के अनुसार भारत में बचत खाता खोलने के लिए किसी प्रारंभिक राशि की आवश्यकता नहीं है।

संक्षेप में, बचत खाता खोलने के लिए एक भी रुपये की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इस बचत खाते में सटीक राशि कितनी होनी चाहिए, या यहां किए जा सकने वाले निवेश की सटीक सीमा क्या है?

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बचत खाते में जमा की जाने वाली अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। लेकिन, अगर आपके खाते में एक साल में 10 लाख से ज्यादा रकम आती है तो बैंक इसकी सूचना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को देता है। यह नियम एफडी, नकद जमा, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और शेयरों में निवेश पर भी लागू होता है।

जानकारों के मुताबिक कोई भी भारतीय व्यक्ति देश के किसी भी बैंक के बचत खाते में कितनी भी रकम रख सकता है। सेविंग अकाउंट में रकम जमा करने की सीमा को लेकर कोई नियम नहीं है, लेकिन खाताधारक से उम्मीद की जाती है कि उसे इस खाते में जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज पर ही टैक्स देना होगा.

10 प्रतिशत टीडीएस 

बैंक द्वारा 10 प्रतिशत टीडीएस काटा जाता है। लेकिन, यहां भी टैक्स राहत का लाभ उठाया जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 80 टीटीए के अनुसार सभी व्यक्तियों को 10 हजार तक की टैक्स राहत मिलती है। संक्षेप में कहें तो ब्याज 10 हजार या उससे कम होने पर टैक्स में राहत मिलती है. तो वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए 50 हजार रुपये तक के ब्याज को टैक्स से छूट दी गई है. इस बीच बचत खाते में जमा रकम को लेकर आयकर विभाग की ओर से विधिवत पूछताछ की जा रही है. खाताधारक की

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