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गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 3 साल की सजा, 5 हजार रुपये जुर्माना

मुरादाबाद, 06 फरवरी (हि.स.)। मुरादाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत ने मंगलवार केा गैंगस्टर एक्ट के आरोपित दोषी को तीन साल के कारावास सजा सुनाई हैं व पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

थाना कटघर में 30 अप्रैल 2010 को तत्कालीन थाना प्रभारी शिवनारायण सिंह ने कुंदरकी के चतुपुर गांव निवासी उरमान को गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि आरोपित ने अपना गैंग बनाकर अवैध रूप से भौतिक व आर्थिक धन लाभ प्राप्त करता है। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में की गई।

विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने पक्ष रखा। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाया। आज आरोपित दोषी उरमान को अदालत ने तीन साल के कारावास के साथ उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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