पाली (हि.स.)। पाली जिले में युवक ने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी थी। यह बात पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आई। इस मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी मानते हुए उम्र कैद के सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तीन साल पुराने केस में सेशन न्यायाधीश दिनेश त्यागी ने फैसला सुनाया। जिसमें आरोपित पति इब्राहिम दोषी पाया गया।
सेशन न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक चंद्रभानसिंह राजपुरोहित ने बताया कि पाली शहर के बजरंग बाड़ी में रहने वाले सैयद ताजुद्दीन ने 21 मार्च 2020 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया कि उन्होंने अपनी 24 साल की बेटी तबस्सुम का निकाह 17 मार्च 2018 क़ो बजरंग बाड़ी निवासी 26 साल के मोहम्मद इब्राहिम पुत्र अब्दुल गफ्फार से कराया था। रिपोर्ट में बताया कि मोहम्मद इब्राहिम शादी के बाद से उसकी बेटी को दहेज के लिए परेशान करता था। शादी के बाद तबस्सुम की दो बेटियां हुईं। इससे उसकी मुसीबत और बढ़ गई। आरोपी उसे बात-बात पर ताने मारकार परेशान करने लगा। इससे परेशान होकर उसकी बेटी तबस्सुम कुछ माह तक मायके में भी रही। 20 मार्च 2020 को लोगों के समझाने के बाद वह अपनी बेटी तबस्सुम को उसके ससुराल छोड़कर आए। आरोपित इब्राहिम ने भी आश्वासन दिया था कि अब वह तबस्सुम को परेशान नहीं करेगा। लेकिन उसी दिन रात को तबस्सुम की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया और फिर कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया था।
सेशन न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक चंद्रभान सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। जिसमें सामने आया की गला दबाकर उसकी हत्या की गई। इस पर सेशन न्यायाधीश पाली दिनेश त्यागी दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूत को देखते हुए पाली के बजरंग बाड़ी निवासी 29 साल के मोहम्मद इब्राहिम पुत्र अब्दुल गफ्फार क़ो आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।