प्रयागराज, 30 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा शहर में ट्रैफिक को नियंत्रित करने के नाम पर ई-रिक्शा, ई-ऑटो के पंजीकरण पर लगे प्रतिबंध पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व परिवहन निगम से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने श्री वृंदावन ऑटो सेल्स की याचिका पर दिया है। मथुरा के वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) मथुरा ने 7 नवम्बर 2023 के आदेश से 20 नवम्बर 23 से ई-रिक्शा के पंजीकरण को प्रतिबंधित कर दिया है। जिसकी वैधता को याचिका में चुनौती दी गई है।
याची के अधिवक्ता का कहना है कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी को ई-रिक्शा के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। नियम 178 में इस तरह का अधिकार यातायात नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधीक्षक या पंजीकरण प्राधिकारी को प्राप्त है। यह रोजगार करने व जीवन के संवैधानिक अधिकार का भी हनन है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और सरकार से जवाब तलब किया है।