फिरोजाबाद, 31 जनवरी (हि.स.)। न्यायालय ने बुधवार को शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक युवती के साथ पड़ोस के युवक मोनू ने शादी का झांसा देकर कई बार उससे दुष्कर्म किया। बाद में युवक शादी से इंकार करने लगा, जिससे युवती परेशान हो गई। युवती के पिता ने आरोपित मोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना कर न्यायालय में मोनू के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता अरवेज शुक्ला ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने मोनू को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाते 30 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है।