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सामूहिक दुष्कर्म मामले में पांच को हुई बीस-बीस साल के कठोर कारावास की सजा

चित्रकूट, 29 जनवरी (हि.स.)। सूबे के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर जारी ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत न्यायालय में लम्बित वादों में पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने को पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष रैपुरा शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय व सिपाही प्रदीप कुमार ने न्यायालय में पैरवी कर युवती के साथ साजिशन अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म आरोपी को 20-20 वर्ष के कारावास व जुर्माना से दंडित कराया।

सोमवार को मॉनिटरिंग सेल प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला की टीम की पैरवी व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपालदास की प्रभावी बहस के चलते न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संजय कुमार ने साजिशन सामूहिक दुष्कर्म आदि के आरोपी बसंत लाल पुत्र राम बहादुर, योगेश उर्फ उगेश पुत्र उमाशंकर शुक्ला निवासी खोर को 20-20 वर्ष की सजा व 27-27 हजार रुपये जुर्माना, आरोपी फूलचन्द्र पुत्र रामबहादुर निवासी खोर को 20 वर्ष की सजा व 30 हजार रुपये जुर्माना, आरोपी अजय गुप्ता पुत्र छोटेलाल उर्फ अमृतलाल निवासी खोर को 20 वर्ष सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना, आरोपी अमृतलाल उर्फ छोटेलाल बनिया पुत्र माताबदल निवासी खोर को 20 वर्ष सजा व 15 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया।

ज्ञात हो कि, 18 सितम्बर 2017 को वादी ने रैपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बसंतलाल, फूलचन्द्र ने घर में घुसकर पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कराया। विवेचना पूर्व थानाध्यक्ष सुशीलचन्द्र शर्मा ने की। 18 अक्टूबर 2017 को पीड़िता को बरामद कर 21 अक्टूबर को आरोपियों को गिरफ्तार किया। 20 दिसम्बर 2017 को आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में दुष्कर्म, अपहरण, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी का आरोप पत्र दाखिल किया था।

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