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पॉक्सो एक्ट में दोषी को कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा

जालौन, 30 जनवरी (हि.स.)। कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट में फैसला सुनाया गया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे पांच साल की कैद एवं पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।

घटना 06 अक्टूबर 2017 की है, 16 वर्षीय किशोरी को गांव के ही शिब्बू पुत्र मोतीलाल ने बदनीयती से पकड़कर उसके साथ छेड़खानी की। बाद में आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। बाद में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपित के विरुद्ध छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में साक्ष्य संकलित कर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया, करीब छह साल चली सुनवाई के बाद मंगलवार पॉक्सो कोर्ट में फैसला सुनाया गया।

शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि न्यायाधीश मुहम्मद आजाद ने शिब्बू को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद एवं पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया है। छेड़खानी की धारा में चार साल एवं पॉक्सो एक्ट में पांच साल की सजा सुनाई गई है, दोनों सजा एक साथ चलेगी।

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