प्रयागराज, 07 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही में जब्त फरहत अंसारी का मौजा अहमद पट्टी के किसान पेट्रोल पम्प का कानून के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया है? बताया गया कि प्रशासक पेट्रोल पम्प चला रहा है। कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया से प्रशासक नियुक्त होने तक याची को पेट्रोल पम्प चलाने की अनुमति दी थी। जिसका पालन नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी गाजीपुर आर्यका अकौरी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है।
याचिका की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने फरहत अंसारी की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि कोर्ट ने याची को पेट्रोल पम्प चलाने तथा अलग एकाउंट रखने की अनुमति दी है जब तक कि वैधानिक प्रक्रिया से प्रशासक नियुक्त नहीं कर दिया जाता।
जिलाधिकारी की तरफ से सरकारी वकील ने जानकारी दी कि तहसीलदार मोहम्मदाबाद प्रशासक के तौर पर पेट्रोल पम्प चला रहे हैं। तो कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या कानूनी प्रक्रिया से प्रशासक नियुक्त है। इस पर सरकारी वकील ने जानकारी प्राप्त करने के लिए समय मांगा।