Thursday , 5 December 2024

मारपीट, हत्या के प्रयास के चार दोषियों को 10-10 तथा चार को 5-5 वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद । न्यायालय ने शनिवार को हत्या के प्रयास व मारपीट के चार दोषियों को 10 – 10 व चार दोषियों को 5 – 5 वर्ष सजा सुनाई। उन सभी पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना जसराना के नागला टीला में 6 सितंबर 2011 को मोहनलाल को कुछ लोगों ने मारपीट करने के बाद गोली मारकर घायल कर दिया था। पता चलने पर उसका पिता देखने आ रहा था तो रास्ते में उसके साथ भी मारपीट कर फायरिंग की। इस मामले में अरविंद कुमार ने अर्जुन सिंह, हीरालाल, राजेंद्र सिंह, अरमान सिंह, गंगा सिंह ओमपाल, शैतान सिंह, सुरेश कुमार, सर्वेश कुमार, तथा बचान सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस ने उनके खिलाफ मारपीट व हत्या के प्रयास के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित कोर्ट संख्या दो रविकांत यादव की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक अजय यादव ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अर्जुन सिंह, राजेंद्र, अरमान सिंह, ओमपाल, शैतान सिंह, सर्वेश कुमार, सुरेश कुमार तथा बचान सिंह को दोषी माना।

न्यायालय ने अर्जुन सिंह, राजेंद्र, अरमान सिंह व बचान सिंह को 10 – 10 साल तथा ओमपाल, शैतान सिंह, सर्वेश व सुरेश को 5 – 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मुकदमे के दौरान हीरा लाल व गंगा सिंह की मृत्यु हो गई।

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