Haryana News: नूंह की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग बच्चे से कुकर्म के आरोपी को 20 साल की कैद और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता आकाश तंवर ने बताया कि जिला नूंह के थाना नगीना के अंतर्गत एक गांव में वर्ष 2021 में एक नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में पीडित के परिजन ने नगीना थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई थी । जिसमें आरोपी के द्वारा पीडित के साथ धमकी देकर जबरन कुकर्म करने के आरोप थे। इस संबंध में जिला नूंह पुलिस ने अविलम्ब अभियोग संबंधित धाराओं के तहत पंजीबद्ध किया था । मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई । आरोपी वसीम के विरुद्ध सभी प्रकार के सबूत जुटा लिए। जिनकी अदालत में मजबूती से पैरवी की गई। लगभग तीन साल तक अदालत में केस सुनवाई चली। मंगलवार को अतिरिक्त अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत ने दोषी वसीम को 20 साल कारावास की सजा के साथ-साथ 22 हजार रुपए जुर्माना भरने का फैसला सुना दिया। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 महीने अतिरिक्त सजा के काटने होंगे। विशेष अभियोजक ने यह भी बताया कि अदालत ने पीड़ित पक्ष को जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से दो लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की सिफारिश भी की है।
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