Wednesday , 4 December 2024

Property Transfer: यूपी में केवल 5 हजार रुपए के खर्चे में कर सकेंगे करोड़ों की प्रॉपर्टी ट्रान्सफर, योगी सरकार ने लिया बड़ा निर्णय

अब पारिवारिक संपत्ति के पारिवारिक सदस्यों के बीच बंटवारे के लिए संबंधित सदस्यों को सिर्फ पांच हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी देनी होगी; इसके अलावा, दान विलेख (गिफ्ट डीड), बंटवारा पत्र और पारिवारिक संचालन/समझौता ज्ञापन को पूरा करना होगा।

दिसंबर में पिछले वर्ष की पहली छह महीने की छूट समाप्त हो गई। ऐसे मामलों में, लगभग सात महीने बाद फिर से छूट देने से, संपत्ति के विक्रय विलेख (सेल डीड) की रजिस्ट्री की तरह अब संपत्ति का सात प्रतिशत स्टांप ड्यूटी नहीं देना होगा।

योग्य कैब‍िनेट में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के रक्त संबंधी मामलों में स्टांप ड्यूटी से भारी छूट दी जाएगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में पहले से छूट दी गई है।

लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले दिसंबर से छूट नहीं दी गई है. भारतीय स्टांप अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को ऐसी छूट देने का अधिकार है। पिछले वर्ष सरकार ने इसी अधिकार का उपयोग करते हुए पहली बार सिर्फ छह महीने की छूट देने का फैसला किया था।

अगले आदेश तक छूट देने का न‍िर्णय

छह महीने पूरे होने के बाद से छूट नहीं मिली है। छूट की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने इसे अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। दान विलेख के दायरे में आने वाले पारिवारिक सदस्यों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र और पुत्री के बेटा-बेटी और सगे भाई की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी शामिल हैं।

स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से अचल संपत्ति के ट्रांसफर से संबंधित विलेखों पर छूट का लाभ मिलेगा। राजस्व और रजिस्ट्री पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करके छूट को अगले आदेश तक जारी रखा जाएगा। पहले की तरह, पांच हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी के साथ एक प्रतिशत निबंधन शुल्क भी देना होगा।

स्टांप और पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि पिछले वर्ष 2.58 लाख परिवारों ने छूट का फायदा उठाया था, सिर्फ छह महीने में। इससे राज्य सरकार को लगभग 1100 करोड़ रुपये की आय हुई। जायसवाल ने कहा कि स्टांप शुल्क कम करने की सूचना एक या दो दिन में दी जाएगी।

पारिवारिक संपत्ति के मामले में मुकदमेंबाजी कम होगी

राज्य सरकार द्वारा भारी-भरकम स्टांप ड्यूटी से छूट देने से पारिवारिक संपत्ति के मामलों में मुकदमेंबाजी कम होने का अनुमान है। वास्तव में, परिवार के सदस्यों को शुल्क देने से बचाने के लिए, अभी संपत्ति की रजिस्ट्री की तरह संपत्ति के मूल्य का सात प्रतिशत स्टांप लगता है।

जो दान विलेखों (गिफ्ट डीड), बंटवारा पत्रों और पारिवारिक व्यवस्थापन/समझौता ज्ञापन निष्पादन आदि पर लागू होता है। पारिवारिक सदस्यों के पक्ष में वसीयत पारिवारिक स्वामी करते हैं।

विवाद अक्सर वसीयत निष्पादन के मामलों में होता है क्योंकि स्वामी की मृत्यु के बाद ही वसीयत प्रभावी होती है। ऐसे में राज्य विधि आयोग ने सरकार से दूसरे राज्यों की तरह यहां भी मुकदमेंबाजी को कम करने की सिफारिश की थी।

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